President of India, How Election of President Conduct in India | Election Process Part-1
Nov 12, 2024
Part -1 : The President of India, recognized legitimately as the president of the Republic of India, is the head of state of the Republic of India. The president is the titular head of the executive, plus the commander-in-chief of the Indian Armed Forces.
The president’s office was created after India developed into a republic on 26 January 1950, when its constitution was implemented. The president is elected indirectly via an electoral college encompassing both houses of the Parliament of India and the legislative assemblies of every Indian state and territory, who are all directly elected.
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0:29
ये
0:50
पानी वही वही झगड़
1:12
घ
1:32
[संगीत]
1:52
[संगीत] स
2:12
[संगीत] नमस्कार दोस्तों परीक्षा जंक्शन यू चैनल
2:19
पर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है अभी हम लोग कुछ दिनों से हम लोग की क्ला पॉलिटी की क्लास चल रही थी और पॉलिटी की
2:26
क्लास के क्लास में अभी हम लोग ने फंडामेंटल लाइट पीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को पिछले दिनों खत्म किया है आज
2:34
हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है एू द एग्जीक्यूटिव अर्थात
2:40
इसके तहत हम लोग राष्ट्रपति के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि और यह
2:48
एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कोई भी एग्जाम हो इस किसी भी एग्जाम
2:54
में यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसके
3:00
संदर्भ में हमें जानकारी भी बढ़े और साथ ही साथ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो
3:06
क्वेश्चन भी हमसे बन जाए अर्थात हम लोग इस तरीके से आज पढ़ाई करेंगे
3:11
कि सारे सवाल आपके एग्जाम में जो पूछे
3:17
जाते हैं जो एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा वह सवाल आपसे बन जाए
3:22
आज का टॉपिक क्या है द एग्जीक्यूटिव द
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एग्जीक्यूटिव और द एग्जीक्यूटिव
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कार्यपालिका और कार्यपालिका के तहत हम लोग आज पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका के बारे में
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संघीय कार्यपालिका और संघीय कार्यपालिका के तहत
3:54
हम टॉपिक का नाम रहेगा राष्ट्रपति क्या आज टॉपिक का नाम रहेगा
4:00
राष्ट्रपति आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जानकारी लेंगे
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कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत
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में राष्ट्रपति पद का फॉर्मेशन हुआ क्या राष्ट्रपति पद का
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फॉर्मेशन हुआ अब इसे तुलना कर करते हैं कि जैसे हर एक घर में एक अनुभवी बुजुर्ग होते
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हैं क्या हर एक घर में एक अनुभवी बुजुर्ग होते हैं जो अपने से छोटे सदस्यों को क्या
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करते हैं गाइड करते हैं क्या करते हैं गाइड करते हैं उन्हें रास्ता दिखाते हैं और कैसा रास्ता जो सही रास्ता हो उसी
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तरीके से यह भारत के प्रथम नागरिक है क्या है यह भारत के प्रथम नागरिक
4:57
हैं भारत के प्रथम नागरिक
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हैं इसका प्रावधान जो है स संविधान के
5:13
भाग पाच में किया गया है किसमें किया गया है इसका प्रावधान राष्ट्रपति पद का
5:21
प्रावधान संविधान के भाग पांच में किया गया है और आर्टिकल 52 से आर्टिकल 52 से
5:30
78 तक इसका प्रावधान किया गया है क्या किया गया है आर्टिकल 52 से 78 तक प्रावधान
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किया गया है तो राष्ट्रपति के तहत देखते हैं राष्ट्रपति का प्रावधान भाग पाच और
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आर्टिकल आर्टिकल 52 टू
5:52
78 अब भारत में
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क्या भारत में
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एक राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया
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है भारत में कार्यपालिका का प्रधान क्या कार्यपालिका का
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प्रधान का
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प्रधान राष्ट्रपति होगा कौन होगा राष्ट्रपति होगा
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जो अपने अधीनस्थ जो
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अपने
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अधीनस्थ अधिकारियों
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या लोगों के माध्यम से लोगों के माध्यम
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से शासन का संचालन करेगा शासन का संचालन
7:24
करेगा भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा भारत में कार्यपालिका का प्रधान
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राष्ट्रपति होगा ठीक जो अपने अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों के माध्यम से
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शासन का संचालन होगा करेगा अर्थात भारत में जितने भी शासन के कार्य होंगे वह
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किनके नाम पर होगा वह राष्ट्रपति के नाम पर होगा क्या होगा वह राष्ट्रपति के नाम
7:50
पर होगा किनके नाम पर राष्ट्रपति के नाम पर और इनके जो अधीनस्थ अधिकारी एवं
7:58
कर्मचारी होंगे इनके माध्यम से यह शासन का कार्यभार या कार्य संचालन करेगा यह
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आर्टिकल 53 एक के तहत कहा गया है क्या यह आर्टिकल
8:11
53 एक के तहत कहा गया है कि वह अपने
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अधीनस्थों के माध्यम से शासन का कार्य संभालेगा अब है कि राष्ट्रपति पद के लिए
8:27
योग्यता राष्ट्रपति
8:35
पद के लिए क्या-क्या योग्यताएं होनी
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चाहिए सबसे पहले देखते हैं उसे भारत
8:57
का भारत का ना होना चाहिए क्या भारत
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का नागरिक होना
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चाहिए ठीक दूसरा 35
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वर्ष की आयु का होना चाहिए 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए
9:35
तीसरा किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए
9:40
किसी लाभ के पद पर पद
9:47
पर नहीं होना
9:54
चाहिए साथ ही साथ और क्या होना चाहिए
10:02
लोकसभा का सदस्य लोकसभा का
10:13
सदस्य निर्वाचित होने
10:18
की निर्वाचित होने की अहर्ता होनी चाहिए क्या होनी चाहिए
10:27
अहर्ता होनी चाहिए
10:37
यह राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं
10:42
क्वालिफिकेशन क्या-क्या होनी चाहिए तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए 35 वर्ष की आयु
10:49
का होना चाहिए किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित
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होने के लिए उसके पास पर्याप्त अहर्ता होनी चाहिए अब है कि राष्ट्रपति पद के लिए
11:05
नामांकन
11:12
राष्ट्रपति पद के
11:20
लिए नामांकन अब
11:26
इसमें राष्ट्रपति पद के लिए
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50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए 50 सदस्य
11:40
प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए
11:46
क्या 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए किसके
11:54
राष्ट्रपति जब अपने पद के लिए नामांकन करने जाए तो नामांकन के लिए 50 सदस्य
12:00
प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए ऐसा क्यों किया
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गया ठीक तो यह सदस्य जो सदस्य का अर्थ हुआ जो मतदाता है
12:12
राष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव में जो मतदाता है जो मतदाता है ठीक अब 50
12:22
प्रस्तावक और 50 सदस्य को अनुमोदक क्यों होने चाहिए चुनाव में गंभीर उम्मीदवार भाग
12:28
ले स चुनाव में
12:34
गंभीर
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उम्मीदवार भाग ले
12:47
सके चुनाव में गंभीर उम्मीदवार भाग ले सके इसके लिए क्या होना चाहिए तो 50 सदस्य
12:56
प्रस्तावक होना चाहिए 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के दरमियान देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सदस्य
13:04
जिनका लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के चुनाव से कोई लेना देना है गांव के खेत कल्याण
13:09
से उका जाते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हम भी लड़ेंगे क्योंकि यह योग्यता हम में भी है तो इससे होगा कि गंभीर चुनाव लड़ने
13:18
वाले जो उम्मीदवार हैं मतलब जो गंभीर उम्मीदवार है इस पद के लिए जो सीरियस है
13:23
तो इस सीरियस उम्मीदवार ही इसमें भाग भाग ले सके ठीक यहां पर भीर जारी ना हो भीर
13:33
यहां पर जमा ना हो तो इसके लिए यह प्रावधान किया गया है इसके पश्चात देखते
13:49
हैं कुल वैध मत
13:56
का न बाय सि
14:01
आना जरूरी है आना जरूरी
14:07
है और जमानत राशि इसका कितना है जमानत
14:15
राशि इसका 15000 रप कितना है 15000 कुल व मत का न बा सि आना जरूरी है
14:24
नहीं तो जमानत राशि क्या हो जाएगी जमानत राशि जप्त हो जाएगी जमानत राशि क्या हो
14:29
जाएगी जमानत राशि जप्त हो जाएगी इसलिए कुल वैद का न बाय सि आना आवश्यक
14:41
है राष्ट्रपति पुनर निर्वाचन के लिए भी योग्य है
14:52
राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए भी पुन निर्वाचन न के लिए
15:02
भी के लिए भी योग्य
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है यह कितने किस चीज में कहा गया यह आर्टिकल 57 में कहा गया है कि भारत में
15:17
राष्ट्रपति दोबारा भी वह कितनी बार चुनाव लड़ सकता है इसकी चर्चा हमारे संविधान में
15:22
नहीं की गई अर्थात वह पुनः निर्वाचन जितनी ब जितना बार मन चाहे वह चुनाव लड़ सकता है
15:28
अर्थात वह पुनर निर्वाचन पुनः उसमें भाग ले सकता है गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग
15:45
अनुभवी राष्ट्रपति के राष्ट्रपति
15:54
के निर्वाचक
16:00
मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यह आर्टिकल 54 में इसकी चर्चा की गई
16:06
है आर्टिकल 54 में इसकी चर्चा की गई है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन-कौन
16:12
शामिल होगा
16:19
लोकसभा एवं राज्यसभा
16:27
के निर्वाचित
16:32
सदस्य निर्वाचित सदस्य
16:38
दूसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा
16:46
के निर्वाचित
16:52
सदस्य साथ ही साथ 7वें
16:59
संविधान संशोधन के माध्यम
17:05
से संशोधन के माध्यम
17:11
से
17:17
दिल्ली माध्यम से दिल्ली एवं पुदुचेरी पुदुचेरी
17:31
विधानसभा
17:36
के निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचित सदस्य
17:46
भी भाग ले सकते
17:53
हैं अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन-कौन शामिल होगा लोकसभा एवं राज्यसभा
17:59
के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य साथ ही
18:05
साथ 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली एवं पुदुचेरी को भी इसमें जोड़
18:11
दिया गया कि वहां के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में
18:18
भाग ले सकते हैं अब हम आगे देखते हैं
18:36
राज्य विधानसभा
18:43
के सदस्यों का मत मूल्य कितना होगा मत
18:52
मूल्य राज्य विधानसभा के सदस्य जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं उनके
18:58
मतों की मतों का मूल्य क्या होगा कितना होना चाहिए कितना निर्धारित किया गया है
19:03
इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है कि राज्य की कुल जनसंख्या
19:11
राज्य की कुल जनसंख्या
19:23
बाय निर्वाचित स सदस्यों
19:32
की कुल संख्या
19:40
गुना न बाउ न बाय
19:46
000 यह राज विधानसभा के सदस्यों का मतों का मूल्य है राज्य की कुल जनसंख्या बटे
19:52
निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुने न एक ब 1000 आप से मल्टीपल कर दें जो इससे
20:00
निकलेगा ठीक है वह इनके राज्य विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य होगा अब इस पर चर्चा
20:07
चल रही है कि इस आधार पर क्योंकि भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है क्या हो
20:13
रही है भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और कुछ राज्य है इसमें एक्टिव
20:19
होकर अच्छा परफॉर्मेंस भी किए हैं जैसे केरला तोब केरला का कहना है कि हम देश के
20:26
लिए राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं हम जनस जैसे हमारे यहां हमने जनसंख्या की जो तीव्र गति से वृद्धि दर थी उसको हमने
20:34
कंट्रोल किया तो इसका हमें पारितोषिक मिलना चाहिए पुरस्कार मिलना चाहिए लेकिन
20:39
इसका घाटा हमें कहां पर होता है इसका घाटा हमें यहां पर होता है ये हमें समान
20:45
जानकारी के लिए बताए हैं तो यहां पर देखते हैं कि विधानसभा के सदस्यों का मतों का
20:50
मूल्य क्या होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुण
20:57
1/1000 ठीक है दूसरी तरफ देखते
21:09
हैं सांसदों का मतों का मूल्य
21:15
सांसदों के मतों का
21:21
मूल्य अब सांसद सांसदों के मतों का मूल्य कितना होना चाहिए तो सांसदों के मतों का
21:28
मूल्य सभी राज विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल का योग
21:37
सभी सभी राज्य विधानसभा
21:44
के विधानसभा के मत
21:50
मूल्य का योग
21:56
बटे सभी विधानसभा के मत मूल्य का योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों
22:04
की संख्या संसद के संसद
22:11
के दोनों सदनों
22:17
के निर्वाचित सदस्यों की
22:24
संख्या सदस्यों की संख्या
22:30
यह आपका हो गया राज्य विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य कितना होना चाहिए और सांसदों
22:36
के मतों का मूल्य कितना होना चाहिए यह निर्धारण की विधि है क्या है यह निर्धारण
22:41
की विधि है अब है क्या कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है आगे बढ़ते हैं
22:47
राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो राष्ट्रपति का
22:55
चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव
23:03
आनुपातिक
23:10
प्रतिनिधित्व के तहत के
23:17
तहत एकल एकल संक्रमणीय मत
23:28
पद्धति के अनुसार के
23:37
अनुसार होता
23:43
है तो इसमें क्या है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक मत पद्धति के
23:49
अनुसार होता है इसके तहत क्या है कि जितने
23:54
उम्मीदवार होंगे जितने भी उम्मीदवार होंगे उतना ही वोट ह व्यता क्रम में यहां पर
24:03
वोटर को देने का हक और अधिकार है क्या है जितने उम्मीदवार
24:09
हैं जितने उम्मीदवार
24:14
हैं उतना ही
24:20
वोट वरीयता क्रम में देने का हक है
24:27
व्यता क्रम में देने
24:33
का हक है अब इसके तहत देखते हैं कि जितने भी
24:39
उम्मीदवार हैं उतना ही वोट वरीयता क्रम में देने का हक है अगर उम्मीदवार चार
24:45
राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हुए हैं तो चार वोट देने का अधिकार है अगर तीन खड़ा हुए हैं तो तीन वोट देने का अधिकार है जितने
24:52
उम्मीदवार खड़े होंगे उतना वोट देने का हक और अधिकार है और इसके अलावा हम देखते हैं
24:58
न्यूनतम न्यूनतम कोटा कितना होता
25:05
है न्यूनतम कोटा इसके
25:12
तहत कुल वैध
25:19
मत बटे दो प्लस व क्या कुल वैध मत बटे दो प्सव
25:28
अब यहां पर है कि मान लेते हैं कुल वैध मत कुल वैध मत हमारे पास 5000 है कितना है
25:36
कुल वैध मत वैध मत हमारे पास कितना है
25:44
5000 अब हम इसमें से कितना वोट प्राप्त करेंगे कि हम राष्ट्रपति बन जाएंगे तो
25:51
इसमें देखते हैं कि 5000 बटे दो
25:57
प्सव ाज अब है कि
26:03
2501 वोट जिसे मिलेगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा क्यों क्या 2500 % प्लस वन अर्थात
26:11
2501 वोट जिसे मिलेगा वो राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएगा और अब इसे इस तरीके से समझते
26:21
हैं रोहन सोहा
26:35
मोहन और श्याम यह चार व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव
26:43
के लिए खड़े हैं कुल वोट कितना है ई 5000 कुल वोट कितना है 5000 अब वैध मत
26:52
पड़ेगा 5000 और 5000 में 2501 वोट जिसे मिल जाएगा वह चुनाव जीत जाएगा अब देखते
26:58
हैं कि सबसे पहले रोहन को मिला 1500 वोट पहली प्राथमिकता में सब लोगों ने दिया
27:07
1500 लोगों ने दिया है रोहन को वोट 1000 लोगों ने दिया है सोहन को वोट
27:15
900 लोगों ने दिया है मोहन को वोट अब कितना हो गया और
27:25
1400 लोगों ने किसे वोट दिया है
27:41
कितना 1500 2500 और यह 1600 हो
27:52
जाएगा अब 1600 लोगों ने किसे दिया है श्याम को वोट किसने दिया है श्याम को वोट
27:57
तो पहली प्राथमिकता में देख रहे हैं कि कोई यहां पर जीत पा रहा है कोई जीत नहीं पा रहा है तो इसमें पहली प्राथमिकता में
28:04
अगर कोई नहीं जीत रहा है तो इसमें सबसे कम जिसे वोट मिलेगा उसे हम निकाल देंगे तो
28:11
अर्थात हम यहां से मोहन को निकाल देंगे ठीक है और इसकी इन्हें जो 900 लोगों ने
28:18
वोट दिया है उनकी हम दूसरी प्राथमिकता को देंगे देखेंगे कि दूसरी प्राथमिक
28:23
प्राथमिकता के तहत उनने उन्होंने कितने लोगों को वोट दिया है क्या मोहन को यहां
28:28
से हम क्या कर करेंगे इनको हम निकाल देंगे मोहन को निकाल
28:39
देंगे मोहन को निकाल देने के पश्चात अब इनके वोट को क्या 900 वोट को क्या करेंगे
28:45
हम तीन लोगों में ट्रांसफर करेंगे अब यहां पर हम क्या करते हैं 500 इनके 500 वोट को
28:51
यहां पर दे देते हैं 200 वोट यहां पर दे देते हैं और 200
28:58
वोट यहां पर दे देते हैं अब यहां पर देखते हैं कि क्या कोई यहां पर चुनाव जीत पाया
29:07
है तो यहां पर देखते हैं 155 ये 2000 हो गया यह 1200 हो पाया है ठीक और ये 1800 हो
29:18
पाया ये 1800 हो पाया अब फिर तीनों में देखेंगे जो सबसे कम वोट पाया है उसको क्या
29:26
करेंगे उसको निकाल देंगे तो य पर देखते हैं कि सोहन सबसे कम वोट पाया क्या करेंगे
29:32
सोहन की दूसरी प्राथमिकता अर्थात तीसरी प्राथमिकता में इन 1200 लोग वोट किनको दिए
29:38
हैं वह देखेंगे अब 1200 वोट में 600 लोग इनको वोट दिए
29:44
हैं प्लस 600 और 600 इनको दिया अब देखते हैं इनके पास कितना हो गया
29:51
2600 हो गया इनके पास 2400 हो गया अब चुनाव कितना में जीतना है 2501 में
30:00
तो यहां पर रोहन क्या होता है यहां पर रोहन राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है क्योंकि इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के
30:08
माध्यम से तीसरे राउंड के तहत पहला राउंड दूसरा राउंड तीसरे राउंड के तहत इसे 2600 वोट
30:16
मिलते हैं जो 2501 वोट से ज्यादा है अर्थात यहां पर क्या हुआ रोहन राष्ट्रपति
30:22
चुना जाता है ठीक है हुबहू इसी तरीके से भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव होता
30:30
है अब आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति
30:39
की समयावधि क्या होती
30:44
है राष्ट्रपति पद की
30:52
अवधि अवधि यह पाच वर्ष होता है कितना होता है
30:58
यह पाच वर्ष होता है राष्ट्रपति अपने पद पर पाच वर्षों के
31:04
लिए कार्य करता है अब दूसरी तरफ देखते हैं
31:09
कि पद की रिक्त कैसे होती है
31:19
राष्ट्रपति पद [संगीत] की
31:25
रिक्ता कैसे होती है
31:31
पहला है इसके तहत की समयावधि पूरा होने पर समया अवधि पूरा होने
31:39
पर पूरा होने पर अर्थात राष्ट्रपति ने 5 साल तक अपने पद
31:48
पर कार्य कर चुका हो तो यह समयावधि पूरा होने पर पद की रिक्ति होती है
31:54
दूसरा त्याग पत्र देने पर
32:00
त्याग पत्र देने पर
32:07
अब राष्ट्रपति किसके नाम से त्याग पत्र देता है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के
32:12
नाम से त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम
32:25
से के नाम से
32:31
त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम से
32:38
त्याग पत्र देता है तो राष्ट्रपति समयावधि पूरा होने पर त्याग पत्र देने पर महाभियोग
32:45
द्वारा हटाए जाने पर क्या है महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाने
32:53
पर महाभियोग द्वारा
33:00
द्वारा पद
33:05
से हटाए जाने
33:11
पर मृत्यु हो जाने
33:16
पर हो जाने पर
33:22
और चुनाव को अवैध घोषित कर देने पर क्या चुनाव को
33:28
अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर चुना जाता है तो चुनाव को अवैध घोषित कर दिया
33:34
जाए चुनाव को अवैध घोषित कर देने पर
33:42
अवैध घोषित कर देने
33:50
पर तो राष्ट्रपति के पदों की रिक्ता कैसे होती है तो राष्ट्रपति के पदों की रिक्ता
33:56
राष्ट्रपति ने अपना समय अध पूरा कर लिया हो ठीक राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के नाम से
34:03
त्याग पत्र दे दिया हो राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण
34:09
जैसे आरोप से हटाया जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है और इसी आधार पर उस पर महाभियोग लाया जाता है तो
34:16
महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाया गया हो ठीक है राष्ट्रपति की एकाएक
34:22
मृत्यु हो ग है मृत्यु हो गई हो अकस्मात मृत्यु हो गई हो या उसके न्यायालय द्वारा
34:28
उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया हो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति पद को
34:34
रिक्त माना जाता है क्या होता है राष्ट्रपति पद को इन स्थितियों में राष्ट्रपति पद को क्या होता है रिक्त माना
34:41
जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता
34:48
है
34:54
राष्ट्रपति पर महाभियोग
35:07
अब है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाएगा यह इसकी शुरुआत किसी भी सदन में हो
35:13
सकती है चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो किसी भी सदन में हो सकता है
35:18
इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी पूर्व सूचना
35:28
साथ में वन बाय फो एक चौथाई सदस्यों
35:35
द्वारा सहमति फिर दो
35:45
तिहाई सदस्यों द्वारा प्रस्ताव को पास
35:53
करना प्रस्ताव को पास करना और प्रस्ताव जब प पारित हो जाता है
36:00
प्रस्ताव जब पास हो जाता है तो फिर यह दूसरे सदन में जाता है दूसरे सदन द्वारा
36:06
भी दूसरे सदन द्वारा भी द्वारा भी दो
36:16
तिहाई बहुमत से बहुमत
36:23
से प्रस्ताव पारित होने पर
36:31
होने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है राष्ट्रपति का
36:39
पद का पद रिक्त समझा जाता है क्या रिक्त समझा
36:45
जाता
36:50
है 14 दिन पूर्व सूचना इसके लिए वन बाय फोर सदस्यों की सहमति चाहिए इसकी सूचना 14
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दिन पूर्व देनी हो होगी और उस सदन में दो तिहाई सदस्यों द्वारा जब प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो पुनः इसे दूसरे
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सदन में भेजा जाता है दूसरा सदन जब जाता है तो राष्ट्रपति स्वयं या अपने
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प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सफाई या अपने ब अपनी स्थिति वहां पर स्पष्ट कर
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दिया जा कर सकता है और दूसरे सदन द्वारा भी जब दो तिहाई बहुमत से उसे पारित कर
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दिया जाता है तो ज्य ही पारित होता है तब से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है
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इस पर इस इस तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद में चलाया जाता है ठीक है यह समझ में
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आई आप लोगों को बात गुड म गुड इवनिंग गुड
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इवनिंग आगे बढ़ते हैं अब राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की शक्ति
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राष्ट्रपति की
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शक्ति राष्ट्रपति को दो तरह की शक्ति है एक शांति
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कालीन दूसरा है आपातकालीन क्या आपातकालीन
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सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शांति कालीन अर्थात जब स्थिति सामान्य हो उस दरमियान
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हमारे देश के राष्ट्रपति किन शक्तियों का उपभोग करते हैं किन शक्तियों का प्रयोग
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करते हैं तो शांति कालीन के तहत देखते हैं सबसे पहले उनका कार्यपालिका संबंध क्या
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सबसे पहला कार्यपालिका संबंधित
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शक्ति कार्यपालिका संबंधी
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शक्ति कार्यपालिका संबंधी शक्ति के तहत
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राष्ट्रपति क्या करते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्र परिषद की
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नियुक्ति करते हैं
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प्रधानमंत्री एवं उनकी सलाह से एवं
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उनकी सलाह
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से मंत्र परिषद के मंत्र परिषद
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के अन्य सदस्यों
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की अन सदस्यों की नियुक्ति करते हैं
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क्या करते हैं प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की
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सलाह से अन्य लोगों की मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं यह किस
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आर्टिकल के तहत आता है यह आर्टिकल 74 के तहत आता है किसके तहत आता है यह आर्टिकल
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74 के तहत आता है कि राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं फिर
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प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं यह उनका कार्यपालिका
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संबंधित शक्ति है दूसरा है विधायिका संबंधी
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शक्ति अभी हम लोग शांति कालीन स्थितियों में चल रहे हैं दूसरा है विधायिका संबंधी
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शक् विधायिका
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संबंधी शक्ति विधायिका संबंधित शक्ति के तहत
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देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या करता है राष्ट्रपति अधिवेशन
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अधिवेशन बुलाता है अधिवेशन
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को
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बुलाना संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को बुलाता
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है को बुलाता है अधिवेशन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन को
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बुलाता है साथ ही साथ राष्ट्रपति का इसके अलावा क्या है लोकसभा में दो
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सदस्य लोकसभा में आर्टिकल 331 के तहत
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लोकसभा में दो सदस्य और राज्यसभा
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में राज्यसभा में 12
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सदस्य आर्टिकल 38 80 12 सदस्य को नियुक्त करता है सदस्य को
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मनोनीत करता है क्या करता है मनोनीत करता है
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लोकसभा में कितना आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में दो सदस्यों और
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राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है मनोनीत करता है ठीक है इसके अलावा क्या
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करता है धान
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विधेयक धन विधेयक
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एवं संविधान
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संशोधन विधेयक को छोड़कर छोड़कर
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अन्य को अन्य को पुनर्विचार के लिए क्या कर
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सकता है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है क्या कर सकता है
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वापस भेज सकता है यह सब क्या है यह सब राष्ट्रपति के विधायक
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संबंधी अधिकार हैं ठीक है आर्टिकल 123 के तहत क्या कर सकता है
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अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के
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तहत अध्यादेश
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अर्थात जब सदन सत्र में ना चल रहा हो और किसी मुद्दे पर तत्काल कानून की आवश्यकता
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हो तो उस परिस्थिति में क्या है कि राष्ट्रपति अध्यादेश इस आर्टिकल 123 के
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तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है यह सब अधिकार क्या है राष्ट्रपति के
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विधायिका संबंधी अधिकार हैं अधिवेशन को बुलाना संघ अधिवेशन को बुलाना लोकसभा में
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दो सदस्य राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करना ध्यान विधेयक एवं संविधान संशोधन
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विधेयक को को छोड़कर अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी
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कर सकता है यह सब राष्ट्रपति के कौन से अधिकार हैं यह सभी राष्ट्रपति के विधायिका
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संबंधी अधिकार हैं अगले पॉइंट पर आते
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हैं कूटनीति
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संबंधी कूटनीति संबंधी अधिकार नीति संबंधी अधिकार के तहत क्या है
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कि विदेशों में विदेशों
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में राजदूतों
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एवं उच्चायोग उच्चायुक्त
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की नियुक्ति
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साथ ही साथ
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विदेशी राजनयिक विदेशी राजनयिक जो हमारे राजदूत
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गए विदेश में तो उनकी नियुक्ति यहां से भेजता कौन है तो राष्ट्रपति के नाम से ही जाता है और विदेश से कोई अगर आते हैं तो
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विदेश से जब कोई आते हैं तो विदेशी उच्चात हो या राज राजदूत हो तो उनको कौन विदेशी
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राजनीति को प्रमा पत्र कौन देता है विदेशी राजनी को प्रमाण पत्र देता है हमारे
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राष्ट्रपति विय विदेशी राजनी को प्रमाण पत्र देते
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हैं साथ ही साथ देखते हैं सैन्य संबंधी शक्ति क्या
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है सैन्य संबंधी शक्ति
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सैन संबंधित शक्ति में देखते हैं कि वह तीनों सेनाओं का प्रधान है वह तीनों
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सेनाओं का प्रधान
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है अर्थात जल हो थल हो या नव
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हो तीनों सेनाओं का प्रधान कौन है तो हमारे यहां तीनों सेनाओं का प्रधान हमारे
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यहां पर कौन है तो हमारे यहां तीनों सेनाओं का प्रधान हमारे यहां पर राष्ट्रपति है कौन है हमारे यहां तीनों
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सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति
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है वित्तीय संबंधी शक्ति
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वित्तीय संबंधी
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शक्ति राष्ट पति ही आय वय के आय एवं वय
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के लेखा जोखा को जोखा
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को अर्थात बजट को क्या करता है सदन के समक्ष रखवा आता है सदन के समक्ष
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रखवा है क्या करता है सदन के समक्ष रखवा है यह वित्तीय संबंधी शक्ति
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है आर्टिकल 72 के
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तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है क्या है राष्ट्रपति
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को क्षमादान की शक्ति दी गई है क्षमादान
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की शक्ति दी गई
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है राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्या है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई
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है अर्थात केंद्रीय विषय वस्तु से संबंधित
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जो जो भी अपराध होगा उससे रिलेटेड राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है और
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क्षमादान के तहत वह पूर्ण रूप से उसे क्षमा कर सकता है पर न कर सकता है परिहार
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कर सकता है यह सब राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी शक्ति में आता
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है फिर इसके पश्चात देखते हैं
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आर्टिकल 123 से संबंधित
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143 की उच्चतम न्यायालय
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से न्यायालय से
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सलाह ले सकता
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है सलाह ले सकता है उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है परंतु उस सलाह
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को परंतु उस सलाह
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को मानने के लिए मानने के
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लिए 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से
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सलाह न्यायालय से
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सलाह ले सकता है परंतु उसे मानने के लिए
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मानने के लिए बाध्य नहीं है
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बाध्य नहीं है अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी
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मुद्दे पर उच्चतम सलाह उच्चतम न्यायालय की सलाह ली जाए तो ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रपति
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उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा जो सलाह दिया जाता है उसे मानने के लिए क्या राष्ट्रपति
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बाध्य नहीं है क्या है राष्ट्रपति बाध्य नहीं है यह सब आपके कौन से
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हैं यह सब उसके राष्ट्रपति की शक्तियां है क्या है
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यह सभी राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा हो रही
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है इसके तहत हमने उनके कार्यपालिका संबंधी शक्ति देख ली है
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विधायिका संबंधी देख लिया है न्यायिक संबंधी देख लिया है अर्थात
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न्याय के तहत ही क्षमादान की शक्ति आती है ठीक है वित्तीय देख लिया
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है सैन्य संबंधी सैन संबंधी शक्ति हमने इन सारी
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शक्तियों को हम देख लिया लेकिन राष्ट्रपति के य सारी शक्तियां क्या है यह शांतिका
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परिस्थितियों के लिए हैं क्या है ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति को शक्ति कालीन
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परिस्थितियों के लिए हैं आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है उनकी
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बढ़ जाती है राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है उनकी शक्तियां बढ़ जाती है
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तो यह सभी
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शक्तियां शक्तियां शांति कालीन स्थिति के
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लिए और आपातकालीन स्थितियों
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में स्थितियों में शक्तियां क्या हो जाती है बदल जाती है
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शक्तियां बदल जाती है चेंज हो जाती है और
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राष्ट्रपति की शक्तियां और क्या होती है और राष्ट्रपति और मजबूती के साथ उभरते हैं क्योंकि सारा सारी शक्तियां उनके
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इर्दगिर्द आ जाती है उन्हीं के नाम से ऐसे भी उनके नाम से कार्य होता है ऐसे भी अब उनके डायरेक्ट हाथ में आ जाता है अर्थात
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मंत्री परिषद सारा यह कार्य करता है और क्षमादान संबंधित शक्तियों में राष्ट्रपति जो क्षमा करते हैं उसमें उनको सलाह और
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मसरा विशेषक मंत्रि परिषद द्वारा दिया जाता है अपने मन से वह नहीं करते हैं और
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मंत्रि परिषद विशेषकर कानून मंत्रालय द्वारा उन्हें यह सलाह और मशवरा दिया जाता
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है तो आज के लिए हम हम लोगों ने शांति कालीन स्थिति में राष्ट्रपति की क्या शक्ति एवं अधिकार है उन चीजों की चर्चा
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किया नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपातकालीन स्थिति में उनकी क्या शक्तियां हैं उन पर
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चर्चा करेंगे आज के लिए बस इतना ही जो शेष बचा है नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए
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नमस्कार जय हिंद जय भारत ब
#Education
#Executive Branch

